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Delhi Excise Scam: ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल

नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं।

अलग व्यवस्था की रखी डिमांड

राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच को गुमराह करना चाहते हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमें रिपोर्ट नहीं करते थे, वह आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तब कोर्ट ने पूछा कि आप इन दलीलों के आधार पर हिरासत की मांग कैसे कर सकते हैं। तब राजू ने कहा कि हम बाद में कस्टडी की मांग कर सकते हैं। पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से वकील रमेश गुप्ता ने न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी। उन्होंने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को जेल में विशेष भोजन और कुर्सी-मेज मुहैया करायी जाये। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुकी थीं। कोर्ट में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी केजरीवाल से मुलाकात की। सुनवाई के दौरान आप के कई विधायक भी कोर्ट में मौजूद थे। आज केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

ईडी ने लगाया सहयोग न करने का आरोप

28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि यह राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बेटे भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के दो उद्देश्य थे। एक आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद यह माहौल बनाना था कि आप पार्टी भ्रष्ट है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद पैसा उगाही करना है। केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में गिरफ्तारी के बाद शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये दिये थे। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसे देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई। यह भी पढ़ेंः-सीएम केजरीवाल को 15 दिन की जेल, तिहाड़ ले जाने के लिए की ये डिमांड 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 27 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। 28 मार्च को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)