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अरविंद केजरीवाल को SC से राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

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 दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। ईडी जांच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल अब देश में हो रहे आम चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। वहीं ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया था।

ईडी ने किया था जमानत का विरोध

वहीं शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में ही इसका संकेत दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि एक राजनेता सामान्य नागरिक की तुलना में किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि वह कोई अपराध करता है, तो उसे किसी अन्य नागरिक की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि जब उत्पाद नीति से जुड़े घोटाले की जांच शुरू की गई तो केजरीवाल की भूमिका की जांच नहीं की जा रही थी। जांच आगे बढ़ी तो उसकी भूमिका सामने आई। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि यह असाधारण स्थिति है। चुनाव चल रहे हैं और एक मुख्यमंत्री जेल में हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल एक राजनेता हैं लेकिन हर व्यक्ति के लिए कुछ विशेष और असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं। 

आगे कहा कि  हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल के लिए चुनाव कोई असाधारण स्थिति है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

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