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Appointment corruption case: पार्थ चटर्जी सहित सभी के लिए कोर्ट ने कही ये बात

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कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट की तीसरी बेंच ने पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले (Appointment corruption case) से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पार्थ चटर्जी समेत नौ आरोपियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Appointment corruption case: पांच की जमानत याचिका खारिज

इससे पहले यह मामला जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिंह रॉय की खंडपीठ के समक्ष पेश हुआ था। 20 नवंबर को जस्टिस बनर्जी ने नौ आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन जस्टिस रॉय ने पांच आरोपियों पार्थ चटर्जी, सुबीरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गांगुली और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ में दोनों जजों के अलग-अलग फैसले के कारण मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम के पास पहुंचा। उन्होंने इसे निष्कर्ष के लिए जस्टिस चक्रवर्ती की सिंगल बेंच के समक्ष भेज दिया।

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Appointment corruption case: कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत

मंगलवार को जस्टिस चक्रवर्ती की बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मंगलवार को दिए गए फैसले में जस्टिस चक्रवर्ती ने पार्थ चटर्जी समेत पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भ्रष्ट तरीकों से सरकारी पदों पर नियुक्तियां कीं और बदले में भारी मात्रा में धन कमाया। इस मामले में पार्थ चटर्जी और अन्य आरोपियों की भूमिका को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

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