दिल्ली में किराए पर बाइक-टैक्सी के अलावा ई-बाइक भी ले सकेंगे, ड्राफ्ट मंजूर

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नई दिल्ली: दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना बाइक टैक्सी और बाइक रेंटल सेवाओं को एक नियम के तहत लाने की नींव रखती है। दिल्ली में आज तक बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं है। इसलिए, यह योजना शहर में ऐसी सेवाओं को विनियमित करने का प्रावधान करती है। इस योजना के जरिए शहर में सभी बाइक-टैक्सी व दोपहिया वाहनों की रेंटल सेवाएं शुरू की जांएगी, पर इसमें केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही शामिल किया जाएगा। ये प्रावधान दिल्ली ईवी नीति 2020 के अनुरूप होगा।

ड्राफ्ट को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 के तहत मंजूरी मिल गई है। ड्राफ्ट प्लान की फाइल एलजी वीके सक्सेना को भेज दी गई है। इसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग दिल्लीवासियों से उनका फीडबैक लेगा और उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह योजना दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को एक नियम के जरिए लाकर रेगुलेट करने की नींव रखती है।

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यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करती है। साथ ही लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से भी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके आवाल दिल्ली में रोजगार व आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 उस व्यक्ति और संस्था पर लागू होगी, जो किसी भी तरह के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचालन करती है और यात्रियों को ले जाने का काम करती है। इसके साथ ही वे ई-कॉमर्स इकाइयां या अन्य संगठन भी इस योजना के दायरे में आएंगे, जो किसी उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल को भेजने के लिए डिलीवरी सेवा का उपयोग करते हैं। सीएम ने कहा कि इसके तहत आपदा की स्थिति को देखते हुए वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा और इसे 112 (दिल्ली पुलिस) से जोड़ना होगा।

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