Anywhere Fitness System: प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस की नई व्यवस्था जल्द लागू होगी। परिवहन विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस को लेकर मॉड्यूल तैयार कराया है। इसके तहत प्रदेश में एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था लागू की जाएगी। एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस प्रदेश के किसी भी कार्यालय में करा सकेंगे। इस व्यवस्था का यह लाभ होगा कि कॉमर्शियल वाहन बगैर फिटनेस के सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे।
दरअसल, अभी तक कॉमर्शियल वाहन की फिटनेस उसी कार्यालय में हो सकती है, जहां पर वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में फिटनेस खत्म होने के दौरान वाहन के किसी दूर-दराज के जनपद में होने पर फिटनेस हो पाना मुश्किल होता है। जिसके चलते वाहन बगैर फिटनेस के ही सड़कों पर संचालित होता रहता है। बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रहे वाहन से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बिना फिटनेस के वाहन सड़कों पर न चलें, इसको लेकर ही नई व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था को वाहन पोर्टल पर लाइव किए जाने को लेकर बीते छह फरवरी को अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) एके सिंह ने पत्र एनआईसी को भेजा है।
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पत्र में केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 62 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39(1)(क) के अनुसार निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट वाहन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) पीएस सत्यार्थी ने बताया कि एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जिसके बाद वाहनों की फिटनेस कराना आसान हो जाएगा।
एक माह के अंदर प्रस्तुत करने होंगे प्रपत्र
एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी अपनी गाड़ी की फिटनेस कहीं पर भी करा सकेंगे। इस व्यवस्था निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी वाहन का इंस्पेक्शन कर निरीक्षण रिपोर्ट (फार्म 38ए) परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। निरीक्षण प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वाहन के पास होने का अप्रूवल उस कार्यालय से होगा, जिस कार्यालय में वाहन पंजीकृत है। वाहन निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत प्रपत्रों को एक माह के भीतर जहां पर वाहन पंजीकृत है, वहां पर प्रस्तुत करना होगा। एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी को फिटनेस सर्टिफिकेट उसी कार्यालय से मिलेगा, जहां पर वाहन पंजीकृत है। स्वस्थता प्रमाणपत्र की निर्धारित फीस जमा कर वाहन स्वामी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
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