एंटिलिया मामले के आरोपी को नहीं मिलेगी जमानत, विशेष कोर्ट ने खारिज की याचिका

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मुंबई: मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एंटिलिया बंगले के बाहर जिलेटिन भरी कार रखने और व्यवसाई मनसुख हिरेन की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपित बर्खास्त पुलिस कर्मी सुनील माने की जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सुनील माने पर मनसुख हिरेन को गुमराह कर घर से बुलाने का आरोप है।

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इन दोनों मामलों की जांच कर रही नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने सुनील माने के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। माने ने इस कानून को भी चुनौती दी थी। माने ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि वह पिछले साल फरवरी में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एसयूवी में विस्फोटक लगाने के कार्य का हिस्सा नहीं था, और इसलिए उस पर यूएपीए से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही उसका मनसुख हिरेन की हत्या में कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

एनआईए ने जो चार्जशीट कोर्ट में पेश किया है, उसमें कहा गया है कि माने ने ही मनसुख हिरेन को तावड़े के नाम से फोन कर बुलाया था। इसके बाद मनसुख हिरेन का शव ठाणे जिले में खाई में मिला था। इसलिए माने का इस मामले में सीधा संबंध है। इसी वजह से विशेष कोर्ट ने माने की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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