मऊः जनपद के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की तीन करोड़ 76 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर के दर्जी टोला वार्ड-9 निवासी अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जिले के सदर तहसील के मौजा शेखपुर परगना में आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर भूमि खरीदी थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है। इसको कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के कई थानों के अलावा मऊ जिले के थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
ये भी पढ़ें..Jharkhand: मांडर में उपचुनाव कल, बंद रहेंगे कार्यालय व बैंक
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में अवैध तरीके से अर्जित धन से निर्मित चलध्अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जिले में ऐसे सभी लोगों का चिह्नीकरण किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।
अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…