मुम्बई: मनी लॉन्ड्रिग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिग केस में नवम्बर 2021 को गिरफ्तार किया था। देशमुख के खिलाफ ईडी ने उगाही का मामला दर्ज किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने मुम्बई के कई ‘बार’ और रेस्तरां से लगभग 4 करोड़ से अधिक का धन एकत्र किया था।
इसके अलावा देशमुख पर यह भी आरोप था कि उन्होंने गलत तरीके से धन एकत्र करके नागपुर में स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को दिया था इसके साथ ही कहा गया कि यह संस्थान उन्हीं के परिवार द्वारा नियंत्रित एक शौक्षिक ट्रस्ट है। बता दें कि उस समय इस मामले ने काफी ज्यादा तुल पकड़ा था क्योंकि मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से यह आरोप लगाया था कि देशमुख जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे उन्होंने शहर के सभी ‘बार’ और रेस्तरां से करीब 100 करोड़ रुपए प्रति माह लेने का लक्ष्य पुलिस अधिकारियों को दिया था।
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हालांकि देशमुख ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। बाद में मुम्बई हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे, इसके बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि देशमुख को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। यह जमानत उन्हें ईडी के केस में मिली है, सीबीआई के मामले में उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
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