प्रदेश हरियाणा

नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद व जुर्माना

  UP jails will now be known as 'Correction Homes'   धार: जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20-20 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अर्चना दांगी ने मंगलवार को मामले की जानकारी दी।

लगी कई धाराएं

उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए आरोपी सोनू (21) पुत्र संजय पथरोड़ निवासी ग्राम रिंगनोद थाना सरदारपुर एच.मु. धारा 3/4(2) एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सामुदायिक भवन के सामने, पीथमपुर में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं अन्य में अतिरिक्त सश्रम कारावास। विभिन्न धाराओं में कारावास से दण्डित किया गया। एडीपीओ अर्चना दांगी ने बताया कि पीड़िता की बहन ने 23 अप्रैल 2022 को थाना पीथमपुर सेक्टर-1 में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसकी बहन रात करीब 12:15 बजे खाना खाकर सोने चले गए थे। सुबह जब मैं उठा तो वह घर पर नहीं थी। सुबह परिजनों ने घर के आसपास और पीथमपुर क्षेत्र में तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। यह भी पढ़ेंः-Nuh violence: सुनियोजित थी नूंह की हिंसा, बोले हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज

शादी का बहाना करके किया दुष्कर्म

30 मई 2022 को पीतमपुर पुलिस द्वारा गुमशुदगी की सूचना एवं इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने पर पीड़िता का पता लगाकर पूछताछ की गई तो बताया गया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर शादी का बहाना करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं गवाहों के साक्ष्य से सहमत होकर मामले को संदेह से परे प्रमाणित माना तथा अभियुक्त को दण्डित किया। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती अग्रवाल ने की। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)