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ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है 'सुप्रीम' फैसला

जुबैर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट आज (मंगलवार) फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट भी सुनवाई करेगा। जुबैर को 27 जून को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था।

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दरअसल जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज है। यह एफआईआर तीन संतों को हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज की गई थी। सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

कार्ति चिदंबरम की अग्रिम पर भी आज सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट आज (मंगलवार) चीन के नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस पूनम ए बांबा सुनवाई करेंगी। 03 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को कार्ति चिदंबरम ने चुनौती दी है। सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था।

कार्ति पर आरोप है कि वह अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद चीन के 250 नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीन के वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।

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