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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को हाईकोर्ट से तगड़ा बड़ा झटका, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

प्रयागराजः बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी आज खारिज कर दी है। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस अब उमर अंसारी को गिरफ्तार कर सकेगी।

4 मार्च 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह आदेश उमर अंसारी की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय और अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव को सुनने के बाद दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस उपनिरीक्षक गंगा राम कोतवाली नगर मऊ ने 04 मार्च 2022 को एफआईआर दर्ज करायी थी कि 3 मार्च 22 को रात्रि 8:30 बजे रूटीन चेकिंग के दौरान उमर अंसारी,अब्बास अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी पहाड़पुरा के पास पाये गये। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी की बैठक कर रहे थे। करीब 150 अन्य लोग मौजूद थे। ये भी पढ़ें..पत्नी की धमकी से परेशान होकर पति ने मौत को लगाया गले, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप

चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। पहली अग्रिम जमानत 17 अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा वापसी और पुनः दाखिल करने की अनुमति के आधार पर खारिज कर दी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले में दायर आरोप पत्र को चुनौती दी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, वह भी खारिज हो गई। जिसके बाद यह दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। सरकार ने कहा कि नए तथ्यों के साथ पहली अग्रिम जमानत दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी। जबकि यह कई महीनों के बाद दाखिल किया गया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)