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अखिलेश-ओवैसी के विवादास्पद बयान मामले में 19 जनवरी को होगी सुनवाई

वाराणसीः ज्ञानवापी प्रकरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयान(हेट स्पीच) मामले में अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। एसीजेएम पंचम, एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से दाखिल वकालतनामें पर आदेश के लिए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तय की है।

वादी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र के जरिये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कमीशन की कार्रवाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने के बाद वजूस्थल के पास गंदगी करने और शिवलिंग को लेकर सांसद ओवैसी और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बयानबाजी की है। उनके बयानों के माध्यम से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। प्रार्थना पत्र के जरिये कहा गया है कि शिवलिंग जहां मिला है, वहां हाथ-पैर धोए जाने, थूकने और गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातन धर्मियों का मन पीड़ा से भरा है।

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आरोपियों ने साजिश के तहत स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग को फव्वारा कह कर सनातन धर्मियों की आस्था पर कुठाराघात और आमजन में विद्वेष फैलाने का काम किया है। अधिवक्ता ने इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। न्यायालय ने इस प्रकरण में चैक पुलिस से रिपोर्ट ली थी। अब इस मामले में 19 जनवरी को सुनवाई होनी है।

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