अजित पवार को मिली क्लीन चिट के खिलाफ अन्ना हजारे, कोर्ट का करेंगे रूख

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मुंबई: शिखर बैंक घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अन्ना हजारे ने इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट को सत्र न्यायालय में निषेधाज्ञा याचिका दायर कर चुनौती दी है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 29 जून को सुनवाई होगी।

अन्ना हजारे ने क्लोजर रिपोर्ट पर जताई आपत्ति

शिखर बैंक घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने वित्तीय अपराध शाखा द्वारा दायर अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए उन्हें विरोध याचिका दायर करने का समय दिया है।

इस मामले पर 29 जून को सुनवाई होगी। शिखर बैंक ने वर्ष 2005 से 2010 के बीच राज्य की सहकारी चीनी मिलों, सहकारी सूत मिलों, कारखानों और अन्य कंपनियों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया था। बाद में पता चला कि ये सभी ऋण गलत तरीके से दिए गए थे।

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अन्ना हजारे ने इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की थी और पुलिस ने जांच की थी। इसके बाद पुलिस ने शिखर बैंक के निदेशक अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन कुछ महीने पहले पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने अदालत में अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। ​​वित्तीय अपराध शाखा ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि ऋण वितरण और चीनी कारखाने की बिक्री के संबंध में बैंक को किसी तरह के नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला।

बढ़ सकती है अन्ना हजारें की मुश्किलें

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और माणिकराव जाधव ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अदालत में निषेधाज्ञा याचिका दाखिल की, जिस पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने निषेधाज्ञा याचिका पर सुनवाई 29 जून को तय की है। इसलिए इस निषेधाज्ञा याचिका के बाद अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अन्ना हजारे को राज्य में हुए अन्य सभी घोटालों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए और दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। राउत ने कहा कि दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन में सभी मेरे साथ मौजूद रहेंगे।

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