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अहमदाबाद ब्लास्ट केसः 38 दोषियों को सजा-ए-मौत, 11 को उम्रकैद, जब 21 धमाकों से दहल गया था देश

अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले के दोषियों को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इसके 49 दोषियों में 38 को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। इससे पहले 8 फरवरी को विशेष अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था। जबकि 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

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गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को शनिवार के दिन अहमदाबाद में शाम 6.15 बजे से शाम 7.45 बजे तक 90 मिनट में 21 स्थानों पर शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे। ये धमाके बसों, अस्पताल, पार्किंग स्थल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किये गए थे। इन धमाकों ने 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि 246 लोग इसमें घायल हुए थे। इसे लेकर पुलिस ने अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 शिकायतें दर्ज की थी। अहमदाबाद में हुए इन धमाकों से पूरा देश सन्न रह गया था। वहीं अदालत की ओर से सभी 35 प्राथमिकी को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया गया।

दरअसल पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों(गोधरा कांड) का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे। ऐसे में सभी प्राथमिकी को मिलाकर केस की सुनवाई शुरू की गई। इस मामले में बाद में चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया।

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