गाजीपुरः जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर मामले में दोषी पाये गये अंसारी ब्रदर्स को शनिवार को सजा सुना दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अफजाल अंसारी को चार साल की सजा होने के बाद अब उनकी सांसदी भी खत्म हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि साल 2019 में अफजाल अंसारी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की थी। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। वहीं अंसारी ब्रदर्स को कोर्ट से सजा मिलने पर कृष्णानंद राय के परिजनों ने संतोष जताया है। उनके परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने कहा कि यह यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टाॅलरेंस नीति का ही सबूत है।
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गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाते समय सांसद अफजाल अंसारी कठघरे में मौजूद रहे। वहीं उनके भाई मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करायी गयी थी। गैंगस्टर मुकदमें में सजा सुनाये जाने से पहले कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। कोर्ट में गाजीपुर के डीएम और एसएसपी भी मौजूद थे। सजा सुनाये जाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी को कैदी वाहन से जिला जेल रवाना कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि साल 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी। 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के चलते फैसला नहीं आ सका था। शनिवार को न्यायाधीश ने अंसारी ब्रदर्स को फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान किया है।
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