भोपालः मध्य प्रदेश में अब लंबी दूरी की यात्री बसों के सुचारू संचालन के लिए दो ड्राइवर रखे जाएंगे, ताकि यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। यात्री बसों में दो चालक रखने से किसी तरह की दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी और बस का संचालन भी समय पर हो सकेगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
परिवहन मंत्री राजपूत ने खरगोन जिले के डोंगरगांव में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मां शारदा ट्रेवल्स कंपनी की बस का पंजीकरण और परमिट निलंबित कर दिया गया है और बस की फिटनेस रद्द कर दी गई है।
राजपूत ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्स की बस का नंबर म.प्र. 10पी 7755 खरगोन से इंदौर जा रही थी, तभी सुबह 08:45 बजे लुहारा और डोंगरगांव के बीच खरगोन के बीच हादसा हो गया। इस हादसे में 22 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब डेढ़ दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को उचित इलाज के लिए खरगोन और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग का अमला तत्काल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजपूत ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में बस की स्टेयरिंग की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के बाद रिपोर्ट मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मृतकों को 6 लाख और घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता
खरगोन बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा मामूली रूप से घायल यात्रियों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हादसे में घायल सभी यात्रियों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है।
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