5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए केजरीवाल, सरेंडर से पहले एग्जिट पोल को बताया फर्जी

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नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के बाद 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल के रविवार को सरेंडर करने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीें सरेंडर से पहले केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया।

5 जून तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल

ड्यूटी जज ने बताया कि विशेष जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 5 जून को सुनाया जाएगा। ड्यूटी जज ने केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था।

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2 जून को सरेंडर का आदेश दिया था कोर्ट ने

29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की भी इजाजत दी है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया।

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