shraddha murder case: आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने दी 22 दिसम्बर की तारीख

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज वृंदा कुमारी ने 22 दिसंबर को सुनवाई का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है। इस पर एमएस खान ने कहा कि आफताब पर जरूर कोई दबाव है, जिसकी वजह से वह ऐसा कह रहा है।

आफताब को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। उसने कहा कि उसने नया वकील किया है, जिसके लिए उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया था लेकिन उसकी जमानत याचिका दाखिल की जानी है, उसे इसका पता नहीं है। उसने कोर्ट से कहा कि उसे उसके वकील से बात करने दी जाए, तब ही वह इस बारे में फैसला करेगा, तब तक याचिका लंबित रखी जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

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आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है। साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 17 नवंबर को आफताब की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ाई थी।

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