Uttrakhand News : चरस तस्करों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

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Uttrakhand News : उत्तरकाशी से चरस तस्करी का मामला सामने आने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चेकिंग अभियान के दौरान वाहन जब्त   

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि, 12 जुलाई 2020 को नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान जाजल चौकी के बैरियर पर एक सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सवार दो लोगों वाहन को तेजी से आगे बढ़ाकर भागने लगे। पुलिस ने बैरियर का उपयोग कर वाहन को रोका। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने अपना नाम वीरेंद्र सिंह, पुत्र मदन सिंह और दूसरे आरोपित ने नौरतू, पुत्र मदन सिंह दोनों निवासी गैंडीखाता, श्यामपुर जिला हरिद्वार बताया।

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Uttrakhand News: 1460 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद 

आरोपियों के पास से 1460 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसमें वीरेंद्र के पास 360 ग्राम और नौरतू के पास 1100 ग्राम चरस थी। अभियुक्तों ने बताया कि वे उत्तरकाशी के प्रीतम से चरस खरीदकर बिक्री के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 39 गवाह और 12 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बता दें, कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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