विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासन अलर्ट, लागू की जाएगी धारा 144

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Assembly sessionदेहरादून: विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के पास कोई भी प्रदर्शन या अशांति फैलाने की हरकत नहीं की जा सकेगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 26 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन व अन्य गतिविधियों से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी संभावना है। ऐसे में विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी।

हथियारों पर प्रतिबंध-

उक्त क्षेत्र के अन्दर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही हिंसा हेतु ईंट, पत्थर आदि एकत्रित करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अलावा सड़क, गली अथवा चौराहे पर पटाखों एवं बारूद से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेगा। हथियार या लाठी ले जाने पर प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और उन विकलांग लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए लाठी का सहारा आवश्यक है।

बिना अनुमति कोई जुलूस, प्रदर्शन या आमसभा नहीं

उक्त क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का उपयोग, सरकारी भवनों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले भड़काऊ भाषण देना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रसार आदि भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, चौराहे या अन्य स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन अथवा सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जायेगी।

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26 फरवरी से धारा 144 लागू-

जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई भी अवांछनीय तत्व कोई गैरजिम्मेदाराना हरकत न करे, यह सुनिश्चित करने के लिए जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किए गए हैं। यह आदेश 26 फरवरी से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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