अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर SC में सुनवाई टली, 14 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अपने जवाब की कॉपी सभी पक्षों को देने को कहा। जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया है, तब तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सेबी की ओर से चल रही जांच की स्थिति क्या है।

तब मेहता ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की और कहा कि 10 जुलाई की शाम को हमने ई-फाइलिंग के तहत जवाब दाखिल कर दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि सेबी सभी पक्षों को जवाब की कॉपी मुहैया कराए. प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जांच फेल हो गई है. सेबी किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि एजेंसी समिति का समर्थन नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है. ऐसे में जांच रिपोर्ट आने दीजिए. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें सेबी द्वारा दायर हलफनामे को पढ़ने के लिए भी समय चाहिए. बिना पढ़े जवाब सुनना उचित नहीं होगा।

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10 जुलाई को सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। सेबी ने हलफनामे के जरिए कहा है कि प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बाजार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। सेबी ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि किसी समझौते में किसी नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह तय करने के लिए एक मजबूत और सर्वमान्य नीति बनाई जानी चाहिए। 19 मई को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समिति के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होगा कि मौजूदा नियम की विफलता हुई है।

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