Bihar, अररियाः अररिया पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में जुर्माना राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष पॉक्सो कांड संख्या 32/2022 में आरोपी को सजा सुनाई है।
Bihar: दशहरा मेला देखकर लौट रही थी पीड़िता
दोषी आरएस थाना क्षेत्र निवासी मुमताज अंसारी का पुत्र 29 वर्षीय सलमान अंसारी है। घटना आरएस थाना क्षेत्र की है और इसके सूचक पीड़िता के पिता हैं। जिनके बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या 52/2022 दर्ज किया गया था। घटना आरएस थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 अक्टूबर 2022 की है। सूचक की नाबालिग पुत्री जब दशहरा मेला देखकर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके पड़ोसी आरोपी सलमान ने कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा और उसे अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
Bihar: पुलिस जांच लंबित
हालांकि, सूचक ने मुमताज अंसारी और उनकी पत्नी बीबी लाडली को भी प्राथमिकी में अभियुक्त बनाया था और उनके खिलाफ पुलिस जांच लंबित है। अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत एक माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323 के तहत छह माह कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा एससी/एसटी 3(2) के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवानंद यादव ने न्यूनतम सजा की मांग की, जबकि विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्याम लाल यादव ने विधि सम्मत सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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