नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बालियान (Naresh Baliyan) को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दे दी, लेकिन रिहाई से पहले उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल 30 नवंबर को जबरन वसूली के एक मामले में बालियान को गिरफ्तार किया था। बुधवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्हें मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
कोर्ट ने नरेश बालियान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस जमानत के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि नरेश बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बातचीत का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर 2024 को बालियान को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने बालियान (Naresh Baliyan) की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने दावा किया कि बालियान ने जांच में सहयोग नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कथित संगठित अपराध के एक नए मामले में आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने यह अर्जी तब दाखिल की, जब आरोपी को जबरन वसूली के एक मामले में उसकी तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।
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मकोका के तहत फिर से गिरफ्तारी की मांग
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया, साथ ही मकोका के तहत दर्ज एक अन्य मामले में उसकी फिर से गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली की उत्तम नगर सीट से विधायक बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान से जुड़े एक सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोपों के बाद पुलिस हिरासत में थे। पिछले साल के इस मामले में उन पर संपत्ति मालिकों को गिरोह के सदस्यों के जरिए उनकी संपत्तियां कम कीमत पर बेचने की धमकी देने का आरोप है।
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