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Delhi liquor scam: सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( sanjay singh) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत याचिका आज में खारिज कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 12 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप

सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि संजय सिंह के घर पर दो किस्तों में 2 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की। ईडी ने कहा कि ये पैसे सर्वेश को संजय सिंह के घर पर दिए गए थे जो उनके कर्मचारी हैं। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने कहा था कि उनके खिलाफ सबूत हैं जिनमें नकद लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत शामिल हैं।

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इससे पहले 6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह जमीनी नेता हैं और उनके देश से भागने का कोई खतरा नहीं है। उनकी ओर से कहा गया कि 15 महीने तक संजय सिंह पर कोई आरोप नहीं था और न ही कोई जांच हुई।

चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम नहीं

फिलहाल कोई दस्तावेज नहीं है और यहां तक कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम नहीं था। उनकी गिरफ्तारी तक कोई आरोप लंबित नहीं है। अब संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता घोषित किया गया, जबकि जांच एजेंसी ने मनीष सिसौदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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