Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उड़ान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने यह कार्रवाई की है। विमान नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसलिए लगा जुर्माना
यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि को सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था। जनवरी ऑडिट में कई खुलासे के बाद एयरलाइन पर यह कार्रवाई की गई है।विमानन नियामक डीजीसीए ने जनवरी में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किया था, जिसमें अल्ट्रा-लॉन्ग हॉल उड़ानों से पहले और बाद में और लेओवर के दौरान चालक दल को आवश्यक आराम नहीं दिए जाने के मामले सामने आए थे। रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि एयर इंडिया ने दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी, कुछ मामलों में तो उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी।
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डीजीसीए ने क्या कहा?
डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम और लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में लापरवाही की। इसके बाद, नियामक ने एयरलाइन द्वारा उल्लंघनों के संबंध में 1 मार्च को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विमानन नियामक को इस नोटिस पर एयरलाइन का जवाब संतोषजनक नहीं लगा।
गौरतलब है कि इससे पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उस दौरान एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दरअसल, 12 फरवरी को एयर इंडिया से यात्रा कर रहे एक 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं दी गई, जिसके कारण बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई।
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