चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने Group D में चयनित कर्मचारियों को विभागों में ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने उन कर्मचारियों को भी झटका दिया है, जिन्होंने पांच साल की नौकरी पूरी नहीं की है।
अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के निर्देश
जिन विभागों में रिक्तियां नहीं हैं और Group D के कर्मचारी तैनात हैं, ऐसे विभागों से पहले पांच साल से कम समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को हटाया जाएगा और उसके बाद स्थायी नौकरी वालों को तैनात किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने शनिवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। इससे पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालयों में कार्यरत थे।
भेजी गई थी जिलेवार सूची
Group D के कर्मचारियों की ओर से लगातार विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। ग्रुप-डी की ये भर्तियां 2023 में जारी की गई थीं। नवनियुक्त कॉमन कैडर Group D कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार संभालने की अनुमति होगी, जहां मानव संसाधन विभाग ने उन्हें नियुक्त किया है। निदेशक मानव संसाधन विभाग हरियाणा ने सभी विभागाध्यक्षों को विभागवार और जिलेवार सूची ईमेल से भेज दी है।
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यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत लगे Group D स्तर के अनुबंध कर्मचारी या एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात लेवल 1 कर्मचारी या कोई अन्य अनुबंध कर्मचारी कार्यरत है, जो 15 अगस्त, 2019 से पहले हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
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