Sunday, November 17, 2024
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कमिश्नर ने पलट दिया DM और SDM का आदेश, अब ऐसे होगी अतिक्रमण की पूरी जांच

रायपुरः संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के DM और SDM के आदेश को पलटते हुए कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत की विस्तृत जांच कर विधि सम्मत तरीके से निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। कावरे ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर और एसडीएम के निर्णय में प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर एक माह के भीतर मामले का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं।

ग्राम पंचायत के सरपंच पर लगे थे आरोप

उपसरपंच और पंचों ने शिकायत की थी कि धमतरी जिले के कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिवार के सदस्यों ने गांव की सरकारी जमीन पर चार जगहों पर अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमित जमीन पर पक्का मकान और दुकान बनाकर लाभ उठा रहे हैं। शिकायत की जांच भखारा के तहसीलदार ने की और सरपंच के परिवार पर जुर्माना लगाया गया। इस पर आगे की कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ताओं ने कुरूद के एसडीएम कोर्ट में मामला पेश किया, लेकिन एसडीएम ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम के फैसले के खिलाफ कलेक्टर कोर्ट में अपील की थी।

कमिश्नर ने निरस्त किया आदेश

धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के निर्णय को सही माना और मामले में अपील की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के निर्णय के खिलाफ रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में अपील की। ​​कमिश्नर कावरे ने पूरे मामले में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाया और प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्री कावरे ने एसडीएम के आदेश और कलेक्टर के अपील खारिज करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद संभागायुक्त ने इसे पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना।

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उन्होंने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, अवैध अतिक्रमण, शासकीय विकास कार्यों के प्रति सरपंच की लापरवाही और उदासीनता के संबंध में भखारा तहसीलदार की रिपोर्ट और सरपंच के परिजनों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की विस्तृत जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। कमिश्नर ने कुरूद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक माह के भीतर यह जांच पूरी कर विधि सम्मत निर्णय देने के भी आदेश दिए हैं।

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