Uttarakhand, देहरादूनः बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण शराब है, अब पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट की मनमानी पर अंकुश लगने लगा है। ऐसे में अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। समय अवधि के बाद खुले पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
Uttarakhand में खत्म की गई वर्षों पुरानी व्यवस्था
दरअसल, जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि में शराब के नशे में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी नियमावली की धारा 59 में वर्णित विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजधानी देहरादून से वीकेंड पर एक घंटे अतिरिक्त बार संचालन की वर्षों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार और पब आदि के लाइसेंस किसी भी दिन रात 11 बजे तक ही संचालित होंगे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट के बार और पब लाइसेंस निर्धारित समय अवधि रात 11 बजे तक ही संचालित होंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
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24 घंटे बार चलाने की अनुमति निरस्त
मसूरी रोड स्थित पांच सितारा होटल हयात रेजीडेंसी में संचालित बार को 12 घंटे अतिरिक्त खुला रखने की अनुमति देने के आदेश को आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति पर निरस्त कर दिया है। दरअसल, वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने से पहले निवर्तमान जिलाधिकारी ने 27 अगस्त को हयात रेजीडेंसी में 24 घंटे बार चलाने की संस्तुति की थी, जिसे वर्तमान जिलाधिकारी की संस्तुति पर निरस्त कर दिया गया है। अब बार निर्धारित समय अवधि रात 11 बजे तक ही संचालित होगा।
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