Wednesday, December 25, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeप्रदेशSanjauli Mosque Dispute: नगर निगम कोर्ट के फैसले को चुनौती

Sanjauli Mosque Dispute: नगर निगम कोर्ट के फैसले को चुनौती

Sanjauli Mosque Dispute: शहर में संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नगर निगम कोर्ट के आदेशों को अब जिला कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ की ओर से नगर निगम कमिश्नर को दिए गए हलफनामे को जिला कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Sanjauli Mosque Dispute: शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप

नगर निगम कमिश्नर के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला कोर्ट में अपील दायर की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ की ओर से दायर हलफनामा अवैध है। लतीफ की ओर से दायर हलफनामा कमेटी की सहमति के बिना दायर किया गया है। यह अपील नजाकत हाशमी बनाम नगर निगम शिमला के नाम से दायर की गई है।

सर्वे में सामने आई थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि नगर निगम कमिश्नर ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं। आसिफ ने कहा कि आजादी से पहले यहां पक्की मस्जिद थी। वर्ष 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड के गठन के बाद देशभर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया गया। तब से संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास है।

यह भी पढ़ेंः-CM Sai ने कहा- नागरिकों के सपनों को साकार करने में लगी है राज्य सरकार

15 अगस्त 1970 को केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों का म्यूटेशन दर्ज करें। वक्फ बोर्ड आज तक सरकार से संपत्तियों का म्यूटेशन कराने की गुहार लगा रहा है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें