Kanhaiyalal Murder Case , अजमेर: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का सह-आरोपी जावेद जेल से बाहर आ गया है। उसे शनिवार सुबह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जावेद अपना चेहरा छिपाते हुए जेल से बाहर आया और अपने भाई मोहम्मद शमशेर के साथ कार में बैठकर चला गया।
2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 5 सितंबर को मामले की सुनवाई की। उसे 2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी गई। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जावेद को रिहा करने के आदेश दिए। जावेद पर मुख्य आरोपी के साथ मिलकर कन्हैयालाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप था, लेकिन हाईकोर्ट ने सबूतों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
कोर्ट ने जावेद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जावेद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसलिए उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। बता दें कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने इस हत्या का वीडियो भी बनाया था। इस घटना के कुछ दिन बाद राजस्थान पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
ये भी पढ़ेंः-सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश ने उठाए थे सवाल, अब होगी मजिस्ट्रेट जांच
जावेद पर लगे ये आरोप
जावेद पर मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के साथ हत्या में शामिल होने का आरोप है। जावेद पर कॉल पर कन्हैयालाल के बारे में जानकारी देने का आरोप है। उसने हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को बताया था कि कन्हैयालाल उसकी दुकान पर मौजूद है।
जावेद के वकील का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसे सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि जावेद उस दिन घटना स्थल पर मौजूद था या उसने कन्हैयालाल के बारे में मुख्य आरोपियों को जानकारी दी होगी।