Monday, October 28, 2024
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बिना परमिशन के चल रहे थे डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम, 12 संस्थानों को नोटिस

Chhattisgarh, रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिना किसी वैध अनुमति के संचालित निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में आज बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत टीम बनाकर 12 चिकित्सा संस्थानों में छापा मारकर निरीक्षण किया गया।

क्या है नियम

नोटिस जारी कर विधिवत अनुमति प्राप्त करने की अंतिम चेतावनी दी गई। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में बिना अनुमति के खुले ऐसे संस्थानों के निरीक्षण के लिए टीम गठित की गई है। आज इस टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान ये संस्थान नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए गए। इसके लिए उन्हें मौके पर ही नोटिस दिया गया। नोटिस में उल्लेख है कि बिना अनुमति के संस्थान संचालित करने पर प्रथम बार राज्य नर्सिंग होम एवं उपचार प्रतिष्ठान अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार संचालक पर 20 हजार का जुर्माना का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर आरोपी को 03 वर्ष का कारावास या 50 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

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इन संस्थानों में हुई कार्रवाई

जिन संस्थानों की जांच की गई उनमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी, गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल, रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलॉजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी चांची, ओम हेल्थ सेंटर चांची, श्री रत्न क्लीनिक कसडोल मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल हैं। सीएमएचओ के अनुसार जिले में यह जांच आगे भी जारी रहेगी और बिना अनुमति के संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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