Friday, November 15, 2024
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मत्स्य पालन के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, ऐसे पा सकते हैं योजना का लाभ

कानपुरः यूपी सरकार ने मत्स्य पालन (fish farming ) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सघन मत्स्य पालन के लिए वातन प्रणाली की स्थापना शुरू कर दी है। इसका लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मानक और शर्तें तय की गई हैं। यह जानकारी रविवार को कानपुर नगर की सहायक निदेशक मत्स्य सुनीता वर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश नूरसब्बुर रहमानी ने प्रदेश के सभी उप निदेशक, सभी सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देश जारी कर नवीन योजना सघन मत्स्य पालन के लिए वातन प्रणाली की स्थापना हेतु पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि नवीन योजना सघन मत्स्य पालन के लिए वातन प्रणाली की स्थापना शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मानकों वाले आवेदकों को ही इसका लाभ दिया जाएगा।

जानिए, कौन कर सकता है आवेदन

मत्स्य विभाग में शुरू की गई योजना का लाभ उठाने के लिए मत्स्य बीज हैचरी चलाने वाले हैचरी मालिक, निजी क्षेत्र और पट्टे पर लिए गए तालाबों की महिला मत्स्य कृषक जिनके तालाबों का कम से कम 05 वर्ष का पट्टा शेष हो और उनमें बिजली कनेक्शन और जनरेटर की उपलब्धता हो, पात्र होंगी। इस परियोजना के अन्तर्गत 0.50 हेक्टेयर के तालाब के लिए 02 हार्स पावर के एक कार्ड पैडल व्हील एरेटर तथा 1.00 हेक्टेयर या इससे अधिक के तालाब के लिए अधिकतम दो एरेटर के लिए अनुदान दिया जाएगा, ताकि उन महिला मत्स्य कृषकों को उत्पादन में वृद्धि की जा सके, जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हेक्टेयर हो।

यह परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य कृषकों के लिए संचालित की गई है। इस योजना के लिए विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 19 अगस्त तक किया जा सकता है।

ऐसे मिल सकती है विस्तरित जानकारी

इस योजना में तालाबों के ऐसे सभी पट्टाधारक आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पट्टा अवधि न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो। योजना के लिए आवेदक को सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई लागत 0.75 लाख रुपये पर दिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत अन्य विवरण, इकाई लागत, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज तथा विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखी जा सकती है।

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उन्होंने बताया कि उक्त योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, संभागीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

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