MP Nursing Colleges: प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट ने उन सभी 308 नर्सिंग कॉलेजों की सूची जारी कर दी है, जिनकी जांच सीबीआई ने की थी। 308 नर्सिंग कॉलेजों के नाम के आगे उपयुक्त, अपूर्ण और अनुपयुक्त की श्रेणियां भी दर्शाई गई हैं, सी।बी।आई। इस रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेज भी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
सीबीआई की रिपोर्ट से यह भी साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेजों में से केवल 169 नर्सिंग कॉलेज ही मानकों के अनुरूप चल रहे थे। इसके अलावा सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी।
कोर्ट ने सरकार को इसकी इजाजत भी दे दी है। सरकार ने नर्सिंग शिक्षण संस्थानों की मान्यता के नियमों में संशोधन कर 2024 के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके मुताबिक पहले नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग की जरूरत होती थी।
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अब इस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 8000 वर्ग फीट बिल्डिंग की जरूरत होगी, सरकार ने ये नियम नर्सिंग पाठ्यक्रमों को नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों के विपरीत बनाए हैं। नतीजा यह हुआ कि पिछले दो साल की कड़ी मेहनत और सीबीआई जांच के बाद जो कॉलेज गलत पाए गए और बंद हो रहे हैं, वे अब सरकार के नए नियमों के बाद अगले सत्र में दोबारा मान्यता लेने में सफल हो जाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के विशाल बघेल ने कहा है कि इन नियमों को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी।
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