Money Laundering Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने अग्रिम जमानत याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत पर फैसला होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुरुस्वामी ने कहा कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्ला खान को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में जमानत आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
अमानतुल्लाह खान ने 7 फरवरी को याचिका ली थी वापस
इससे पहले 7 फरवरी को अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट से ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है।
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ईडी के मुताबिक, यह मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक, आप विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीन की खरीद-फरोख्त की गई थी। आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री हुई है। जावेद इमाम को यह संपत्ति सेल डीड के जरिये मिली है. जावेद इमाम ने यह संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख रुपये में बेची। इसके लिए जीशान हैदर ने जावेद को नकद रकम दी थी।
विधायक समेत 11 पर दर्ज है केस
इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और अन्य संविदा नियुक्तियों में अनियमितताएं की गईं।
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्ला खान ने महबूब आलम और अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक, ये नियुक्तियां मनमाने ढंग से की गईं और अमानतुल्ला खान और मेहबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
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