Delhi Liquor Case, नई दिल्लीः दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देते हुए शारीरिक उपस्थिति से छूट मांगी थी।
16 मार्च को होगी अगली सुनवाई
केजरीवाल ने मामले की अगली सुनवाई पर अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। ईडी के समन की लगातार अनदेखी करने पर 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह ईडी की शिकायत पर संज्ञान ले रहा है।
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सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल लगातार समन की अनदेखी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी ने केजरीवाल को पांच बार समन भेजा, लेकिन पांचों बार उन्होंने समन को नजरअंदाज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
सिसौदिया-संजय सिंह न्यायिक हिरासत में
उत्पाद घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल से सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। सिसौदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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