Hit And Run Law: नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे परामर्श किया जाएगा।
नये कानून की इस धारा को लेकर देशभर के ट्रक ड्राइवरों में संशय की स्थिति थी, जिसके चलते वे हड़ताल पर चले गये। इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में गृह सचिव अजय भल्ला ने आज मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गृह सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि नये नियम लागू करने से पहले उनसे चर्चा की जायेगी। उन्हें बताया गया कि ये नियम अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस समेत सभी ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है।
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क्यों हो रहा कानून का विरोध
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर देशभर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। इस कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर यदि किसी की मौत हो जाती है तो वाहन चालकों को 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर वाहन चालकों में आक्रोश है। वहीं इस कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं।
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