Congress leader Sunil Kedar: बैंक घोटाला मामले में एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता सुनील केदार की 5 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटिल-भोसले ने केदार को झटका देते हुए यह आदेश पारित किया। कांग्रेस नेता को 2002 के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में उनकी भूमिका के लिए पांच अन्य लोगों के साथ 22 दिसंबर को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
अदालत ने माना कि यदि आरोपी को जमानत दे दी गई या सजा निलंबित कर दी गई, तो इससे जनता में गलत संदेश जा सकता है, और केदार की याचिका खारिज कर दी। सहायक लोक अभियोजक नितिन तेलगोटे ने इस आधार पर जमानत और सजा के निलंबन की याचिका का कड़ा विरोध किया था कि मामला हजारों गरीब किसानों के सार्वजनिक धन से संबंधित है और मामला आरबीआई, सेबी और सहकारी विभाग के नियमों के अनुसार भी दर्ज किया गया था। 2001-2002 में जब घोटाला सामने आया, तब केदार एनडीसीसीबी के अध्यक्ष थे और मामला पिछले 21 वर्षों से लंबित था।
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सावनेर से कांग्रेस विधायक केदार को पिछले हफ्ते दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा से हटा दिया गया था। उन्होंने अपने वकील देवेन चौहान के माध्यम से सजा को चुनौती दी थी। अन्य बातों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नियमों का उल्लंघन करके कुछ निजी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में दोषपूर्ण निवेश के कारण एनडीसीसीबी को लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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