New instructions for trekking and paragliding in Kangra: कांगड़ा जिले में तीन हजार मीटर से अधिक ऊंची सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर अगले आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी अनुपालना को लेकर जिला दंडाधिकारी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों के संबंध में भी विशेष निर्देश जारी किये हैं।
ट्रैकिंग की लेनी होगी पूर्व अनुमति
आदेश के अनुसार करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है। उनसे उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते समय आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान को भी ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया है।
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धौलाधार के पास पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकेगी
आदेश में पैराग्लाइडिंग पायलटों को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी या अलर्ट जारी किए जाने की स्थिति में, ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, हिमानी चामुंडा आदि) के लिए दी गई सभी पूर्व अनुमतियां रद्द मानी जाएंगी। डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिला के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को निर्देश देने को कहा है कि वे वहां रहने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों के बारे में सूचित करें। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी देने को कहा गया है।
उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
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