Delhi Excise Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने 07 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
30 नवबंर 2022 से हिरासत में हैं अमित अरोड़ा
अमित अरोड़ा ने अपनी बेटी की खराब सेहत के चलते अंतरिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि अरोड़ा की बेटी अस्वस्थ हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अपने माता-पिता की देखभाल की जरूरत है। अमित अरोड़ा की बेटी की स्कॉलैस्टिक असेसमेंट टेस्ट (SAT) परीक्षा 2 दिसंबर को है और वह अपनी बीमारी के कारण इसकी तैयारी नहीं कर पा रही है। पाहवा ने कहा था कि अमित अरोड़ा खुद अस्वस्थ हैं। अमित अरोड़ा 30 नवंबर 2022 से हिरासत में हैं। ईडी इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और ट्रायल कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है।
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मामले में क्या बोली ईडी
अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक, अमित अरोड़ा की बेटी को परिवार की देखभाल की जरूरत है। उनकी देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा की भूमिका पीछे से थी। उन्होंने रिश्वत के तौर पर 2.5 करोड़ रुपये वसूले थे। वह पंजाब के पटियाला में एक निर्माता और खुदरा विक्रेता है, जो नियमों के खिलाफ है क्योंकि उसके पास पहले से ही दिल्ली में लाइसेंस है।
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