Friday, January 3, 2025
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Homeउत्तर प्रदेशहोटल खोलने के लिए नई स्कीम लाई यूपी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

होटल खोलने के लिए नई स्कीम लाई यूपी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

UP government brought new scheme open hotels

लखनऊः उत्तर प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार (UP government ) राज्य में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में तीन श्रेणियों के होटल भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जेवर एयरपोर्ट से निकटता के कारण होटल व्यवसायी इन भूखंडों पर प्राइम लोकेशन के आधार पर बजट और प्रीमियम होटल विकसित कर सकेंगे। YEIDA (यीडा) ने बुधवार को यह नई स्कीम लॉन्च की और प्लॉट पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर तय की गई है। इस स्कीम के जरिए आवंटन में मिलने वाले प्लॉट को उत्तर प्रदेश सरकार 90 साल की लीज पर देगी।

ई-नीलामी के जरिए जमीन लेने वाले होटल बिल्डरों को पहले चरण का काम तीन साल के भीतर पूरा करना होगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5 साल के भीतर पूरा करना होगा। गौरतलब है कि 3400, 5000 और 10000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन भूखंडों का आरक्षित प्रीमियम मूल्य 20.10 से 62.06 करोड़ रुपये के बीच रखा गया है, जबकि इन भूखंडों का ईएमडी मूल्य 02 से 6.3 करोड़ रुपये के बीच तय किया गया है।

कई मानदंडों को पूरा करना होगा

इस योजना के माध्यम से जिन तीन प्रकार की प्लॉटिंग की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी उनका ब्रोशर यीडा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। स्कीम ब्रोशर डाउनलोड की कीमत 50000 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी रखी गई है। जिन आवेदकों को इस योजना के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे उन्हें कब्जा पाने के लिए संबंधित भूखंड श्रेणी के आरक्षित प्रीमियम मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शेष 60 प्रतिशत 5 वर्षों में 10 किस्तों में चुकाया जा सकता है। वहीं, 3400 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

साथ ही, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के अनुसार न्यूनतम कुल कारोबार 30 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसी प्रकार 5000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये और न्यूनतम कुल टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसी तरह, 10,000 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्था की न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये और न्यूनतम कुल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, आवेदकों को यीडा नीलामी टाइगर ऑनलाइन गेटवे पर पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए कीमत 1,000 रुपये तय की गई है।

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बहुमंजिला होटलों के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा

जिन आवेदकों को आवंटन में भूमि प्राप्त होती है, वे प्राप्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन खड़ा कर सकते हैं तथा इसके लिए ऊंचाई का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हालांकि, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल भवनों को भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) से मंजूरी की आवश्यकता होगी। साथ ही होटल के विकास का मास्टरप्लान यीडा की सभी शर्तों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। वहीं, होटल बनाने वाले बिल्डरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राउंड क्लीयरेंस 40 प्रतिशत होगा और हर दो गेस्ट रूम के लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध होगी। पूरे प्रोजेक्ट में फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) का मान 3.00 तय किया गया है। वहीं, भूखंडों के निर्धारण में अधिमान्य कंडीशनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क भी तय किये गये हैं।

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