नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने लेबल वाले मोटे अनाज के पैक आटे (श्रीअन्न) पर 5 प्रतिशत जीएसटी और मोलेसेस (गुड़/शीरा/खांड़/राब) पर जीएसटी की मौजूदा दर को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है।
28 से घटाकर 5 फीसदी होगी जीएसटी
शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शीरे पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया जल्द चुकाया जाएगा। इससे पशु आहार निर्माण की लागत भी कम हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में लेबल वाले मोटे अनाज (श्रीअन्न) आटे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि, अगर बाजरे वाले आटे में 70 फीसदी या इससे ज्यादा आटा है और उसे खुले में बेचा जाता है तो उस पर जीरो फीसदी जीएसटी का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आटे की पैकिंग और लेबलिंग और बिक्री पर जीएसटी लागू होगा।
ईएनए पर 18 फीसदी जीएसटी
उन्होंने कहा कि परिषद ने गुड़ पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने और मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का भी निर्णय लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने गुड़ पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में मानव उपभोग के लिए शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया गया है। ऐसी स्थिति में मानव उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।
राजस्व सचिव ने दी जानकारी
वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली गारंटी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। हालाँकि, निदेशक द्वारा कंपनी को दी गई व्यक्तिगत गारंटी पर कोई कर नहीं लगेगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देता है, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा। इसलिए इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। लेकिन, जब कोई कंपनी अपनी सहायक कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देती है, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉर्पोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है, इसलिए कुल राशि के 1 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत जीएसटीएटी चेयरमैन की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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