Sunday, November 17, 2024
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Homeउत्तर प्रदेशMoradabad: घर की छत पर लहराया पाकिस्तान का झंडा, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Moradabad: घर की छत पर लहराया पाकिस्तान का झंडा, पिता-पुत्र गिरफ्तार

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मुरादाबाद: घर पर पाकिस्तान का झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद (Moradabad) के भगतपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ानपुर अलीगंज गांव निवासी रईस (45) और उसके बेटे सलमान (25) को थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एलआईयू के अलावा अन्य एजेंसियां भी दोनों से गहनता से पूछताछ कर रही हैं।

बुधवार को कुछ लोगों ने कपड़े की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के घर पर लगे पाकिस्तान के झंडे की फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि बुधवार शाम सूचना मिली कि भगतपुर के बुढ़ानपुर अलीगंज गांव निवासी रईस और उसके बेटे सलमान ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाया है। इसके बाद भगतपुर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने मामले की जांच की। घर के मालिक, दोनों आरोपी पिता-पुत्र को दोषी पाया गया। उनके खिलाफ धारा 153 ए 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है और आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पिता-पुत्र ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि यह इस्लामिक झंडा है।

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एसएसपी ने आगे कहा कि उसने किस मकसद से पाकिस्तान का झंडा लगाया था और उसे यह कहां से मिला, इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इसमें और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आज गिरफ्तार किए गए आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

क्या हैं धारा 153ए और 153बी

गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 153बी दोनों ही गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध हैं। धारा 153ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने के मामलों में लगाई जाती है। धारा 153बी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले मानहानिकारक या बदनाम करने वाले भाषण देने के मामलों में लगाई जाती है।

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