फिरोजाबादः बिस्किट देने के बहाने एक मासूम बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुराचार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को 21 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
26 सितंबर 2021 को थाना रसूलपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन साल की बेटी को उसके साथ काम करने वाला युवक बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया। उनकी बेटी स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने पर बेटी ने बताया कि बसीम चाचा ने उसका गला दबा दिया। लड़की के पिता ने वसीम पुत्र गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वह रसूलपुर टंकी का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट और लड़की के बयान के बाद मामले में बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 विशेष न्यायालय पॉक्सो संजय यादव द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई गवाहों की गवाही हुई। कोर्ट के सामने कई सबूत पेश किये गये। गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई। उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने उसे हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है।
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