Tuesday, December 24, 2024
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Jharkhand: प्रतियोगी परीक्षा बिल के खिलाफ हंगामा जारी, राज्यपाल से मिले BJP विधायक

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रांची: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त सजा और जुर्माने के बिल (Jharkhand new anti-cheating Bill) पर राज्य में सियासी हंगामा जारी है। इस मुद्दे पर शुक्रवार सुबह बीजेपी विधायकों ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार सुबह 10 बजे राज्यपाल से मिला और उनसे इस विधेयक को कानून बनने से रोकने की मांग की।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक एकजुट होकर सुबह 11.20 बजे सनद पहुंचे। सदन में घुसते ही विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने रिपोर्टिंग टेबल पीटना शुरू कर दिया। कुछ विधायक वेल में पहुंच गये और नियोजन नीति का क्या हुआ का नारा लगाने लगे। इसी हंगामे के बीच स्पीकर प्रश्नकाल चला रहे थे। हंगामे पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका नेता कौन है।

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क्या है प्रतियोगी परीक्षा विधेयक

गुरुवार को विधानसभा में बीजेपी और आजसू पार्टी के विधायकों की गैरमौजूदगी में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2023 (Jharkhand new anti-cheating Bill) पास हो गया। इसके प्रावधानों के मुताबिक, प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करने पर न्यूनतम सजा होगी। 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। इसके अलावा दोषियों पर दस करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें..Jharkhand: हंगामे के बीच प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पास, विपक्ष ने बताया ‘काला कानून’

परिक्षार्थियों को भी होगी सजा

पहली बार परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को एक साल की सजा हो सकती है और दूसरी बार भी ऐसा ही अपराध साबित होने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। उन पर पांच से दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन मामलों में बिना प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक और किसी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में भ्रामक जानकारी प्रचारित करने वाले भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती एजेंसियों, निगमों और निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं (Jharkhand new anti-cheating Bill) में लागू होगा।

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