झाबुआः आदिवासी कन्या आश्रम की छात्राओं से अभद्र व्यवहार के आरोप में पुलिस द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेजे गये निलंबित एसडीएम (SDM) सुनीलकुमार झा को आज पाक्सो कोर्ट से राहत मिल गयी। उनकी जमानत अर्जी बुधवार को पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने स्वीकार कर ली है। विशेष लोक अभियोजक मनीषा मुवेल ने बताया कि पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने 40 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली है।
प्रस्तुत किया शपथ पत्र
मनीषा मुवेल ने बताया कि सुनील कुमार झा के ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अदालत में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि छात्रावास में एसडीएम के रूप में सुनील कुमार झा द्वारा निरीक्षण के समय हम सभी उनके साथ थे। उनके द्वारा कोई अश्लील हरकत या दुर्व्यवहार नहीं किया गया। मुवेल के अनुसार उपरोक्त शपथ पत्रों के आधार पर ही विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार की गई है।
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ये था पूरा मामला
बता दें कि अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम की अधीक्षिका समेत पीड़ित छात्राओं ने एसडीएम झाबुआ के खिलाफ छेड़छाड़ की गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। सुबह सुनील झा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कलेक्टर सुश्री तन्वी हुडा ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि एसडीएम झाबुआ सुनील झा को कमिश्नर इंदौर ने निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि कमिश्नर इंदौर द्वारा उन्हें जिला मुख्यालय बुरहानपुर में अटैच किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या छुट्टियों में उनका गर्ल्स हॉस्टल जाना उचित रहेगा? कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास खुलने के बाद वे वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने गये थे, जो एक सामान्य प्रक्रिया है।
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