कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ शुरू की। बनर्जी सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर केंद्रीय जांच एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय पहुंचे और 11 बजकर 20 मिनट पर पूछताछ शुरू हुई।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की तीन सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ कर रही है। टीम में एक-एक अधीक्षक, उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं। मुख्य जांच अधीक्षक और उप अधीक्षक द्वारा की जा रही है, कार्यवाही को नोट करने के लिए मुख्य रूप से निरीक्षक जिम्मेदार होगा। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की टीम ने पांच पन्नों की प्रश्नावली के साथ जांच शुरू की, जिसे सीबीआई ने घोटाले के आरोपी और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष के बयानों के आधार पर तैयार किया है। इस मामले में बनर्जी का नाम तब सामने आया जब घोष ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और एक विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर मामले में पार्टी महासचिव का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही थीं।
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इस बीच, बनर्जी के वकीलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। शनिवार सुबह बनर्जी ने खुद सीबीआई को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका की जानकारी दी। न्यायमूर्ति सिन्हा ने गुरुवार को आदेश पारित करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बनर्जी और घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बनर्जी के वकील ने शुक्रवार सुबह उच्च न्यायालय की दो पीठों से संपर्क कर एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की भी अपील की। हालांकि दोनों बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सीबीआई का समन आया।
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