Tuesday, December 31, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदुनियाप्रदर्शन व हिंसा मामले में इमरान खान को झटका ! जमानत याचिका...

प्रदर्शन व हिंसा मामले में इमरान खान को झटका ! जमानत याचिका पर कोर्ट ने…

 

imran-khan

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ पंजाब प्रांत में दर्ज सभी मामलों में जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

इमरान खान (70) ने शनिवार को याचिका दायर की थी। एक दिन पहले ही उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया था। सुनवाई की शुरुआत में, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान की अनुपस्थिति के संबंध में सवाल पूछा। जवाब में खान के वकील ने कहा कि वह सुबह 11 बजे अदालत में पेश होंगे।

पंजाब की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। वकील ने कहा, इमरान अभी कोर्ट में पेश भी नहीं हुए हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह प्रोटेक्टिव बेल चाहते हैं। इस पर खान के वकील ने तर्क दिया कि पीटीआई प्रमुख अग्रिम जमानत मांग रहे थे न कि सुरक्षात्मक जमानत। खान के वकील ने इस मामले को एक बड़ी बेंच को रेफर करने का अनुरोध किया।

याचिका में कहा गया है, मुझे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी का डर है क्योंकि मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पीटीआई प्रमुख ने मामले में पंजाब के महानिरीक्षक और महाधिवक्ता को प्रतिवादी बनाया है। शुक्रवार को ज़मानत दिए जाने के बावजूद ख़ान गिरफ्तारी के डर से घंटों तक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से बाहर नहीं निकले, हालांकि बाद में वह शनिवार को अपने घर लाहौर लौट आए।

यह भी पढ़ेंः-अभिव्यक्ति की आजादी पर बोले सलमान रुश्दी, भारत सहित दुनिया भर में चिंताजनक…

इस बीच, इस्लामाबाद ने हिंसा भड़काने और देशद्रोह से जुड़े दो मामलों में पीटीआई प्रमुख खान की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 70 वर्षीय खान को जमानत दे दी थी और उन्हें आगे की राहत के लिए 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय जाने को कहा था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें