लखनऊः माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को एक और मामले में अतीक अहमद पर आरोप तय हो गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की लखनऊ कोर्ट ने अतीक, उसके बेटे उमर और असद पर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण मामले में दोषी पाया गया है। उल्लेखनीय है कि लगभग साढ़े चार साल पूर्व 2018 में दिसम्बर की 29 तारीख को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें उन्होंने देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक अहमद पर उनके गुर्गों के जरिये गोमती नगर से उनका अपहरण कराने का आरोप लगाया था। तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। जहां पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद ने उसे एक सादे स्टाॅम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा। जब उसने इंकार किया तो अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की राॅड से बेतहाशा पीटा। बेसुध हालत में अतीक ने स्टाॅम्प पेपर पर उसके दस्तखत बनवा लिए और करीब 45 करोड़ की सम्पत्ति अपने नाम करा ली थी।
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अतीक के गुर्गों ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली। इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) लखनऊ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई में आरोपित वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े। इसमें उमेश पाल अपहरण कांड मामले में साबरमती जेल में सजायफ्ता अतीक जुड़ा था। पेशी के बाद उमर ने कहा उमेश पाल हत्याकांड में घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है।
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