रायपुर: नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में बुधवार 22 मार्च को चेटीचंड एवं गुरुवार 30 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
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चेटीचंड एवं रामनवमी के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जायेगी। चेटीचंड एवं रामनवमी के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने-अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे।
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