छुट्टी के लिए वाट्सएप नहीं, ई-मेल पर सूचित करें उपायुक्त, कार्मिक सचिव ने दिए निर्देश

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रांची : कार्मिक सचिव (personal secretary) वंदना दादेल ने राज्य के सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को एक बार फिर पत्र लिखा है। दादेल ने कहा है कि सभी उपायुक्त (Deputy Commissioners) मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से संबंधित आवेदन मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव को विभाग के ई-मेल के नाम से अनिवार्य रूप से भेजें। कार्मिक सचिव (personal secretary) ने यह भी कहा कि अपरिहार्य स्थिति में ही उक्त आवेदन की सूचना उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय के वाह्टसअप नंबर में दें। विभाग ने इसके लिए दो नंबर भी जारी किया है। अनुमति मिलने के बाद ही उपायुक्तों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी।

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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देश पर 4 फरवरी 2022 को ही एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उपायुक्त (Deputy Commissioners) को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया था। उस पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि बिना मुख्य सचिव के अनुमति के मुख्यालय किसी हाल में नहीं छोड़ना है। किसी भी सरकारी कार्य या व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए मुख्यालय परित्याग करने से पूर्व लिखित अथवा दूरभाष के माध्यम से मुख्य सचिव की अनुमति प्राप्त कर लेना होगा।

राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद राज्य के उपायुक्त (Deputy Commissioners) आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने में तय दिशा-निर्देश को पालन नहीं कर रहे थे। कई जिलों के उपायुक्त मुख्यालय छोड़ने के लिए मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालकर अवकाश पर चले जाते थे।

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